भारत का संविधान
भाग 2
नागरिकता
(अनुच्छेद 5 से 11)
- अनुच्छेद 5 – नागरिकता की प्राप्ति
- अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी।
- अनुच्छेद 7- 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी।
- अनुच्छेद 8 – विदेशियों एनआरआई को भारतीय नागरिकता की प्राप्ति।
- अनुच्छेद 9- नागरिकता की समाप्ति।
- अनुच्छेद 10- नागरिकता का बना रहना।
- अनुच्छेद 11- संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाना।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955
- नागरिकता प्राप्ति के नियम
- जन्म द्वारा – 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा ।
1986 में इसमें संशोधन कर इसमें यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के माता या पिता भारत के नागरिक हो़ं।
- वंश के आधार पर- 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो।
1992 के् अधिनियम के द्वारा इसमें पिता के साथ-साथ माता को भी शामिल किया गया।
- पंजीकरण द्वारा – जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निम्न शर्ते हैं –
- पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पूर्व कम से कम 6 माह भारत में रहा हो।
- वे महिलाएं जो भारतीय नागरिक से विवाह कर लें।
- भूमि अधिग्रहण द्वारा- जब भारत किसी विदेशी भूमि पर अधिकार किया हो तो उसके समस्त नागरिक भारत के नागरिक होंगे।
- नागरिकता समाप्ति के नियम
- स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करने पर।
- दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर।
- गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर।
- भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा है।
- युद्ध के समय शत्रुओं की मदद करने पर।
- संविधान का पालन नहीं करने पर।
- यदि कोई भारतीय महिला विदेशी नागरिक से विवाह कर ले।
- भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है दोहरी नहीं
दोहरी नागरिकता
लक्ष्मीमल् सिंघवी समिति 2003
इस कमेटी की रिपोर्ट पर संसद में दोहरी नागरिकता अधिनियम 2003 बनाई गई जिसके तहत s a n r I को दोहरी नागरिकता दी गई जो किसी और देश के नागरिक थे।
ऐसे सोलह देश है – अमेरिका कनाडा ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया स्विट्ज़रलैंड आदि।
NRI conference every year 7 to 9 January
First NRI conference was held in new delhi in 2003
This year 2017 in karnataka bengaluru.