उपराष्ट्रपति |
अनुच्छेद 63 |
- योग्यता:-
- भारत का नागरिक हो
- लाभ के पद पर ना हो
- पागल दिवालिया आना हो
- उम्र न्यूनतम 35 वर्ष हो
- राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो
- निर्वाचन निर्वाचन:-
राष्ट्रपति के चुनाव के समान अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचक मंडल करता है।
निर्वाचक मंडल:- उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं।
- शपथ:– राष्ट्रपति के समक्ष
- पद की शर्तें:-
- उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 MP प्रस्तावक तथा 20 MP समर्थक होने चाहिए।
- वेतन:- 125000
- पेंशन :- 5 हजार भारत की संचित निधि पर भारत
- कार्यकाल:- 5 साल
- पद मुक्ति:-
- त्यागपत्र देकर :- उप राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
- उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता उन्हें राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित कर हटाया जा सकता है।
- कार्य
- राज्यसभा के सभापति के रूप में:- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें वेतन भत्ता व पेंशन राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा।
- नोट:- यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे
- राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के छह माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है।
- भारत में पहले उपराष्ट्रपति :- डॉक्टर राधाकृष्णन
- वर्तमान उपराष्ट्रपति वर्तमान उपराष्ट्रपति:- वेंकैया नायडू
- ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए :-वी वी गिरि एवं आर व्यंकटरमण
- ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई – के. कृष्णा कांत