उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 63

  • योग्यता:-
    1. भारत का नागरिक हो
    2. लाभ के पद पर ना हो
    3. पागल दिवालिया आना हो
    4. उम्र न्यूनतम 35 वर्ष हो
    5. राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो
  • निर्वाचन निर्वाचन:-

राष्ट्रपति के चुनाव के समान अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचक मंडल करता है।

निर्वाचक मंडल:- उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

  • शपथ:राष्ट्रपति के समक्ष
  • पद की शर्तें:-
  • उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 MP प्रस्तावक तथा 20 MP समर्थक होने चाहिए।
  • वेतन:- 125000
  • पेंशन :- 5 हजार भारत की संचित निधि पर भारत
  • कार्यकाल:- 5 साल
  • पद मुक्ति:-
  • त्यागपत्र देकर :- उप राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
  • उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता उन्हें राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित कर हटाया जा सकता है।
  • कार्य
  1. राज्यसभा के सभापति के रूप में:- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
  2. यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें वेतन भत्ता व पेंशन राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा।
  • नोट:- यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे
  • राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के छह माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है।
  • भारत में पहले उपराष्ट्रपति :- डॉक्टर राधाकृष्णन
  • वर्तमान उपराष्ट्रपति वर्तमान उपराष्ट्रपति:- वेंकैया नायडू
  • ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए :-वी वी गिरि एवं आर व्यंकटरमण
  • ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई के. कृष्णा कांत

 

 

 

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