Fundamental Right (Part -2)

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स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था अब सिर्फ 6 है
अनुच्छेद

19 (1A)

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
·       प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत आते हैं
·       अनुच्छेद 361 के तहत प्रेस सदन की कार्यवाहियों को सार्वजनिक कर सकती है
·       सूचना का अधिकार विधेयक 2005 (RTI act 2005) में संसद में पारित कर दिया गया।
अनुच्छेद

19 (1B)

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्मेलन
·       इसके तहत बंद & हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है ।
·       केरल उच्च न्यायालय द्वारा 1997 में बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया जिससे उच्चतम न्यायालय ने भी सही माना
अनुच्छेद 19(1C)  संगम एवं संघ बनाने का अधिकार
·       सैनिक को संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है।
 
अनुच्छेद 19(1D) देश में घूमने फिरने की आजादी
अनुच्छेद 19(1E) देश में कहीं भी निवास करने की आजादी
जम्मूकश्मीर से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 370 में दिए गए हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर के बाहर के निवासी वहां संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।
अनुच्छेद 19(1F) संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया।
अनुच्छेद

19(1ग)

व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार
 भारत के किसी भी कोने में अपनी आजीविका के लिए व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है
अनुच्छेद 20 अपराध एवं दोषसिद्धि से संरक्षण
अनुच्छेद 20 (1) भूतलक्षी दांडिक विधियों को प्रति सिद्ध करता है
 
अनुछेद 20-2 दोहरे दंड अर्थात एक अपराध के लिए दो बार दंड से संरक्षण
स्वयम के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता
अनुछेद 21 प्राण एवं दैहीक स्वतंत्रता
·       हमारे प्राण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही लिया जा सकता है
·       दैहिक अर्थात हमारे देह संबंधी स्वतंत्रता

1.         विदेशी भ्रमण की स्वतंत्रता

2.         स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वायु पर्यावरण के जल का प्रयोग

3.         निजता का अधिकार

4.         हारे का अधिकार

अनुछेद 21 A  86वा संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के  रूप में शिक्षा पाने का अधिकार जोड़ा गया है।
·       छह से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
अनुछेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध
अनुच्छेद 22-1 गिरफ्तारी से संरक्षण गिरफ्तारी का कारण जानने कि वह अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार
अनुच्छेद 22

(2)

गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना
निवारक निरोधकिसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जाना यदि वह राष्ट्र की सुरक्षा शांति के लिए खतरा हो
उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा
सार्वजनिक हित
विदेश संबंध
विशेषता 1.         संदेश के आधार पर भी गिरफ्तारी

2.         अन्य देशों में जहां निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी आपातकाल में किया जाता है वही भारत में शांति काल में भी गिरफ्तारी संभव है

3.         अमेरिका इंग्लैंड में निवारक निरोध संविधान का अंग नहीं है परंतु भारत में यह संविधान का अंग है

4.         इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दो माह तक कैद में रखा जा सकता है

5.         44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 3 माह से 2 माह कर दी गई

6.         यदि कैद की अवधि 2 माह से अधिक बढ़ानी हो तो उसके लिए तीन सदस्य सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वह अन्य  उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश  योग्यता  वाला हो

 

विभिन्न निवारक निरोध अधिनियम1.         निवारक निरोध अधिनियम 1950

2.         आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971

3.         विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974

4.         नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1983

5.         टाडा (TADA) terrorist and destructive activities Prevention Act 1985

6.         POTO -prevention of terrorism Ordinance 2001

7.         POTA – prevention of terrorism Act 2002

8.         गैर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2004

 

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