मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

मौलिक कर्तव्य

भाग भाग 4 क

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  • सोवियत संघ( यू एस एस आर ) से लिया गया है।
  • यह मूल संविधान में शामिल नहीं था।

·         स्वर्ण सिंह समिति 1976

इस समिति के रिपोर्ट पर ही मूल कर्तव्य को शामिल किए जाने की कार्यवाही हुई।इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश की।

·         42वां संविधान संशोधन 1976

इसके द्वारा संविधान में भाग 4क अनुच्छेद 51 क के रूप में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।

·         86 वा संविधान संशोधन 2002

इसके द्वारा 11 में कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संरक्षक एवं उन्हें स्कूल भेजना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है।

·         11 मूल कर्तव्य है।यह निम्नलिखित हैं।

  1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
  2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
  3. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें।
  4. देश की रक्षा करें और आह्वाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
  6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
  7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीवन रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें।
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
  9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
  10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
  11. यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

 

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